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नया वाहनऽ सब प॑ फास्ट टैग लगाना अनिवार्य होतै अगला महीना सें | News in Angika

नई दिल्ली । टॉल प॑ लगै वाला जाम क॑ कम करै ल॑ आरू ट्रैफिक केरऽ कायम रखी क॑ पर्यावरण क॑ नुकसान सें बचाबै वास्तें एक दिसंबर सें नया वाहनऽ सब प॑ फास्ट टैग लगाना अनिवार्य होय जैतै । केंद्र सरकार केरऽ निर्देश प॑ सड़क आरू परिवहन मंत्रालय न॑ ई बारे में अधिसूचना भी जारी करी देल॑ छै । सब वाहन निर्माता आरू डीलर सब लेली अब॑ एक दिसंबर सें ई अनिवार्य होतै कि बेचै सें पहलें ओकरा में फास्ट टैग लगलऽ रह॑ ।
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फास्ट टैग एगो ऐन्हऽ उपकरण छेकै जेकरा म॑ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी केरऽ इस्तेमाल करलऽ जाय छै । फास्ट टैग कोय भी कार या वाहन के विंडस्क्रीन प॑ लगैलऽ जाय छै । फास्ट टैग प्रीपेड या सम्बद्ध बचत खाता सें जुड़लऽ रहै छै । एकरऽ प्रयोग सें कोय भी टॉल प्लाजा प॑ भुगतान लेली रुकलऽ बिना निकलै के अनुमति होय छै ।

पहलें स॑ खरीदलऽ वाहन सब प॑ लगाबै लेली फास्ट टैग बैंक सें भी उपलब्ध होतै ।

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